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प्रेमिका ने प्रेमी पर हमला किया आगरा में प्रेमिका ने प्रेमी को तेजाब से हमला किया Crime / अपराध Uttar Pradesh - Agra
पंखा ठीक करने के बहाने बुलाया, प्रेमिका ने प्रेमी को तेजाब से घायल किया
06 Feb 2026, 05:53 PM
Portal : Jagat Vichar Reporter : Mahesh Sharma
Agra आगरा में एक सनसनीखेज मामले में एडीजे 2 कोर्ट ने प्रेमिका सोनम पांडे को प्रेमी देवेंद्र पर जानबूझकर किया गया हमला का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और न्यायिक कार्रवाई ने समाज में अपराध और धोखे की गंभीरता को उजागर किया है।

सोनम और देवेंद्र लंबे समय से प्रेम संबंध में थे। हालांकि, जब देवेंद्र की शादी किसी अन्य स्थान पर तय होने की जानकारी सोनम को मिली, तो उसने गुस्से में आकर उसे नुकसान पहुंचाने का मन बना लिया। 21 मार्च 2021 को सोनम ने देवेंद्र को पंखा ठीक करने के बहाने अपने कमरे में बुलाया। वहाँ दोनों के बीच शादी और विश्वासघात को लेकर बहस हुई। गुस्से में आकर सोनम ने देवेंद्र पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्रत्येक गवाह और फॉरेंसिक साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि यह हमला जानबूझकर और पूर्व नियोजित था, न कि किसी आकस्मिक घटना का परिणाम। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के ब्योरे को ध्यान में रखते हुए सोनम पांडे को दोषी ठहराया।

इस फैसले के बाद से आगरा की जनता में सुरक्षा और न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला उन युवा प्रेम संबंधों और भावनात्मक असंतुलन के खतरों को भी दर्शाता है, जो कभी-कभी हिंसक परिणाम दे सकते हैं।

सोनम के खिलाफ यह निर्णय यह संदेश भी देता है कि व्यक्तिगत विवाद और क्रोध के कारण किसी की जान को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रेम और विश्वासघात के मामलों में अपराधियों को कानूनी ढांचे के अनुसार सजा दी जाएगी।

आगरा पुलिस और प्रशासन ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच और फॉरेंसिक प्रक्रियाओं को पूर्ण किया। इस मामले की वजह से समाज में सुरक्षा, जागरूकता और कानूनी शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।