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किताब पर कोर्ट सख्त
पाठ्यपुस्तक में विवादित सामग्री पर कोर्ट ने सुनवाई की
पाठ्यपुस्तक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर जवाबदेही तय होगी
26 Feb 2026, 11:38 AM
Delhi
-
New Delhi
Reporter :
Mahesh Sharma
New Delhi
स्कूली पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े विवादित विषय को शामिल किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और संबंधित सामग्री को लेकर गंभीर चिंता जताई। न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी को लेकर अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के माध्यम से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई के जरिए न्यायपालिका की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली बातें नहीं सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी सामग्री पाठ्यपुस्तक में शामिल करने की अनुमति कैसे दी गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अदालत ने इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में तथ्यों की सही प्रस्तुति आवश्यक है और किसी भी संस्था की छवि को बिना उचित आधार के प्रभावित करना उचित नहीं माना जा सकता। न्यायपालिका को लेकर छात्रों के बीच गलत धारणा बनने से रोकने की आवश्यकता बताई गई।
सरकार की ओर से पेश पक्ष में बताया गया कि विवादित सामग्री को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित अध्याय को तैयार करने वाले व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी शैक्षणिक सामग्री से जुड़े कार्यों में शामिल नहीं करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि डिजिटल माध्यमों में मौजूद विवादित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया जारी है।
अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि ऑनलाइन और अन्य माध्यमों में उपलब्ध सामग्री को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो।
इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा जगत और कानूनी क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूली पुस्तकों में शामिल विषयों की समीक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा प्रणाली में जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अदालत के निर्देशों के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है। इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान और तथ्य सामने आ सकते हैं।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई के जरिए न्यायपालिका की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली बातें नहीं सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी सामग्री पाठ्यपुस्तक में शामिल करने की अनुमति कैसे दी गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अदालत ने इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में तथ्यों की सही प्रस्तुति आवश्यक है और किसी भी संस्था की छवि को बिना उचित आधार के प्रभावित करना उचित नहीं माना जा सकता। न्यायपालिका को लेकर छात्रों के बीच गलत धारणा बनने से रोकने की आवश्यकता बताई गई।
सरकार की ओर से पेश पक्ष में बताया गया कि विवादित सामग्री को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित अध्याय को तैयार करने वाले व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी शैक्षणिक सामग्री से जुड़े कार्यों में शामिल नहीं करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि डिजिटल माध्यमों में मौजूद विवादित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया जारी है।
अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि ऑनलाइन और अन्य माध्यमों में उपलब्ध सामग्री को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो।
इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा जगत और कानूनी क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूली पुस्तकों में शामिल विषयों की समीक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा प्रणाली में जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अदालत के निर्देशों के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है। इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान और तथ्य सामने आ सकते हैं।
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